कांकेर 23 फरवरी 2025/ त्रिस्तरीय आम निर्वाचन के तहत अंतिम चरण का मतदान संपन्न कराने के दौरान निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने माध्यमिक शाला बोड़ागांव के शिक्षक रूपचंद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि अंतागढ़ विकासखण्ड के मतदान केन्द्र क्रमांक 44 प्राथमिक शाला सुरेवाही में मतदान दल क्रमांक 40 पर मतदान अधिकारी-02 के रुप में माध्यमिक शाला बोड़ागांव के शिक्षक श्री रूपचंद साहू की ड्यूटी लगाई गई थी। साहू के द्वारा मतदान दिवस को शराब का सेवन करना पाया गया। पंचायत निर्वाचन 2025 के लिये सौंपे गये अतिमहत्वपूर्ण दायित्व और कार्य में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण निर्वाचन कार्य में स्पष्ट रुप से प्रभावित हुआ। उक्त कृत्य को अत्यंत ही खेदजनक एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है, जिसके कारण शिक्षक रुपचंद साहू को निलंबन किया गया है। निलंबन अवधि में कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कांकेर में संलग्न किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर शिक्षक निलंबित*
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