कांकेर 15 जुलाई 2025/ विकासखण्ड दुर्गुकोंदल अंतर्गत बालक आश्रम सुरूंगदोह के (अधीक्षक) प्रधान अध्यापक ओकेश्वर चुरेन्द्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा कांकेर से प्राप्त जानकारी के अनुसार कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग द्वारा उक्त बालक आश्रम के औचक निरीक्षण के दौरान प्रधान अध्यापक चुरेन्द्र नशे की हालत में होना पाए गए, जिसके फलस्वरूप मंडल संयोजक दुर्गुकोंदल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने प्रधान अध्यापक के उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1,2,3 के विपरीत पाये जाने के कारण ओकेश्वर चुरेन्द्र (प्रभारी अधीक्षक) मूल पद प्रधान पाठक प्राथमिक शाला बालक आश्रम सुरूंगदोह को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण (नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कोयलीबेड़ा नियत किया गया है।

प्रधान अध्यापक निलंबित, सांसद के औचक निरीक्षण के दौरान नशे था अध्यापक,
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