जगन्नाथ साहू की रिपोर्ट।
बालोद 09 अगस्त 2025। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और नागरिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन बालोद ने एक सराहनीय कदम उठाया है। जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जिले की सभी मदिरा दुकानों के आहातों में ऐसे संदेश प्रदर्शित कराए जाएं, जिनमें दोपहिया वाहनों से शराब खरीदने आने वाले नागरिकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जाए।
यह पहल पूरी तरह जनहित में है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों में हेलमेट जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण के नियमित उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रशासन का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली गंभीर चोटों, विशेषकर सिर की चोटों से बचाव के लिए हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि “हेलमेट नहीं तो शराब नहीं” जैसी कोई बाध्यता लागू नहीं की गई है और इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। यह केवल जनजागरूकता बढ़ाने की पहल है, ताकि नागरिक स्वेच्छा से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।
प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें और स्वयं तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
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