Monday, 23 December, 2024

निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु दावा-आपत्तियां अब 30 नवंबर तक होगी

कांकेर – छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण अन्तर्गत दावा-आपत्ति प्राप्त करने की तिथि पूर्व में 23 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई है। आयोग द्वारा इसका संशोधित आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने बताया कि नगरपालिकाओं के आम/उप निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली पुनरीक्षित किए जाने के संबंध में दावा-आपत्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है। जिलों से प्राप्त अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार उपरांत पूर्व में दावा-आपत्तियां प्राप्त करने हेतु पूर्व में जारी कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है।
जारी कार्यक्रम अनुसार द्वितीय चरण में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय 30 अक्टूबर को अपरान्ह 03 बजे निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार दावा-आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तिथि और प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 08 नवंबर तथा प्राप्त दावों का निराकरण 12 नवंबर को किया जाएगा। प्राप्त दावा-आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर किया जा सकेगा। साथ ही सॉफ्टवेयर में 20 नवंबर तक परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि की जाएगी। चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच 22 नवंबर तक कराकर जिला कार्यालय को सौंपा जाएगा। इसके बाद 25 नवंबर तक अनुपूरक सूची का मुद्रण और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करने के पश्चात निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 27 नवंबर को किया जाएगा।

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