कोरबा अंकुर तिवारी:- विशेष न्यायाधीश महोदय, (विद्युत अधि.) कोरबा सत्येन्द्र कुमार साहू द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत चोरी के मामले में आरोपी गोपाल प्रसाद पटेल पिता रामप्रसाद पटेल, निवासी मानस नगर कोरबा को सजा सुनाई गई ।
प्रकरण के अंतर्गत परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित तुलसी नगर जोन कोरबा द्वारा अभियुक्त गोपाल प्रसाद पटेल के उपर रूपये 1,26,795/- विद्युत बिल बकाया रहने के कारण दिनांक 23.11.2021 को विद्युत विच्छेदित किया गया था । पश्चात् दिनांक 24.11.2021 के दोपहर करीब 4.00 बजे उक्त परिसर में लगे विद्युत लाईन की जांच करने पर अभियुक्त ने दिनांक 24.11.2021 को या इसके पूर्व अपने उक्त परिसर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के द्वारा लगाए गए विद्युत लाईन से अवैध रूप से विद्युत लाईन जोड़कर बेईमानीपूर्वक विद्युत ऊर्जा की चोरी कर विद्युत विभाग को 100/- रूपये की क्षति कारित की गई । परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित तुलसी नगर जोन कोरबा की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह के द्वारा पैरवी करते हुए प्रकरण में परीक्षित साक्षी एवं पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया ।
प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अपराध में 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह अर्थात 30 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया । इसी प्रकार धारा 138 के अपराध में 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 10 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।
परिवादी की ओर से अधिक्ता धनेश कुमार सिंह द्वारा पैरवी की गई ।
बिजली चोरी करने वाले युवक को सुनाई गई सजा
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