छत्तीसगढ़ में आज सरकारी दफ्तरों में खूब हलचल रही। वजह थी तबादले की आखिरी तारीख। कई कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर आज ही के दिन निकाले गए। अब 25 जून के बाद कोई भी तबादला सिर्फ विशेष स्थिति या कोर्ट के आदेश पर ही हो सकेगा।
सरकार की नई ट्रांसफर नीति के मुताबिक, अब किसी कर्मचारी का ट्रांसफर तब ही होगा जब उसने कम से कम दो साल तक एक ही जगह काम किया हो। कुछ खास मामलों में जैसे कोई बीमार हो, या रिटायरमेंट पास में हो, तो छूट दी जा सकती है।
नई व्यवस्था के तहत सभी ट्रांसफर अब ऑनलाइन (ई-ऑफिस) सिस्टम से किए जा रहे हैं ताकि किसी को मनमानी का मौका न मिले। साथ ही तय सीमा के अंदर ही ट्रांसफर होंगे – जैसे क्लास-3 कर्मचारियों का केवल 10% और क्लास-4 का 15% ही ट्रांसफर किया जा सकता है।
अगर किसी को ट्रांसफर में गड़बड़ी लगती है, तो वो 15 दिन के अंदर शिकायत कर सकता है और उस पर विचार होगा।
लोगों का कहना है कि ये बदलाव सही दिशा में कदम है क्योंकि इससे काम में स्थिरता आएगी और बार-बार तबादलों से जो परेशानियां होती थीं, वो अब कम होंगी।
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