Wednesday, 5 February, 2025
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अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी समाज की महिला के गैर आदिवासी समाज में विवाह करने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के संबंध में सर्व आदिवासी समाज जिला कांकेर ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन*

अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी समाज की महिला के गैर आदिवासी समाज में विवाह करने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के संबंध में सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंपा है।
अध्यक्ष कन्हैया उसेण्डी व गोंड समाज के जिला अध्यक्ष राजेश भास्कर ने कहा कि पेसा कानून पंचायत उपबंध अधिनियम – 1996 के संविधान के भाग 9, अनुच्छेद 243 (ख) के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, एवं जिला पंचायत तथा पेसा अधिनियम 1996 के संविधान के भाग 9 के धारा – 4 के तहत् एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (भाग 10 ) के अधीन अनुसूचित क्षेत्र कांकेर जिले के आदिवासी महिला द्वारा गैर आदिवासी समाज में विवाह उपरांत आदिवासी आरक्षित सीटों पर चुनाव लडकर आदिवासी आरक्षित सीटों में गैर आदिवासी समाज के व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया जाता है, जिसे तत्काल रोक लगाया जाये। तथा अनुसूचित क्षेत्र कांकेर जिले में आदिवासी महिला गैर आदिवासी समाज के व्यक्ति से विवाह किया जाता है, तो पेसा अधिनियम 1996 के तहत उस आदिवासी महिला का आदिवासी आरक्षण समाप्त माना गया है। जो कि आदिवासी आरक्षण वर्ग से चुनाव नहीं लड़ सकते, जिसे तत्काल रोक लगाये जाने निर्देशित किया जावे। ताकि अनुसूचित क्षेत्र कांकेर जिले के आदिवासी आरक्षित वर्ग के महिलाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले।
एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025-26 में अनुसूचित क्षेत्र कांकेर जिले के आदिवासी महिला गैर आदिवासी समाज में विवाह उपरांत आदिवासी आरक्षण सीटों पर चुनाव लड़ने वाले महिलाओं पर तत्काल रोक लगाया जाकर निरस्त किया जावे । ज्ञापन सौंपने कण्डरा समाज के अध्यक्ष चंद्रहास नेताम जी, रत्तुराम ध्रुव जी, जगनू सिंह दर्रो,श्रवण दर्रों जी आदि उपस्थित थे।

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