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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं : जिला कार्यक्रम अधिकारी

कांकेर :-  सोशल मीडिया व अन्य संचार माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के नाम से योजना संचालित होने की भ्रमक जानकारी फैलायी जा रही रही है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता पिता की मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद होने की स्थिति में ऐसे परिवारों के दो बच्चों को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के नाम से प्रतिमाह 4 हजार रुपये के मान से सहायता राशि प्रदान किये जाने की भ्रामक, झूठी जानकारी दी जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास  विपिन जैन इस संबंध में यह स्पष्ट किया है कि “मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना” के नाम से कोई योजना स्वीकृत अथवा संचालित नहीं है। उन्होंने जनसामान्य से अपील की है कि। वे ऐसे किसी भी भ्रामक, अपुष्ट व झूठे प्रचार-प्रसार के झांसे में न आएं और न ही इस कार्य हेतु किसी भी व्यक्ति के प्रलोभन में आकर उन्हें कोई राशि अथवा व्यक्तिगत जानकारी न देवें। साथ ही यह भी आग्रह किया है कि ऐसी योजना से लाभ दिलाने का झांसा देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध निकट के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं तथा इसकी सूचना जिला बाल संरक्षण अधिकारी, कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कलेक्टोरेट परिसर कांकेर को अवश्य सूचित करें।

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