कांकेर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप, 24 वर्षीय युवक गिरफ्तार
कांकेर। उत्तर बस्तर कांकेर जिले में शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार कर धमकी देने के आरोप में पुलिस ने 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पंकज यादव, पिता संतुराम यादव, निवासी ग्राम ईरादाह, थाना एवं जिला कांकेर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया है।
वर्ष 2021 से जून 2026 तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 11 अक्टूबर 2026 को थाना सिटी कोतवाली कांकेर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि पंकज यादव ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर प्रेम और शादी का झांसा दिया। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने वर्ष 2021 से जून 2026 तक कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया और उसे धमकी भी दी।
मुखबिर की सूचना पर बस स्टैंड से पकड़ा गया आरोपी
पीड़िता की शिकायत पर सिटी कोतवाली कांकेर पुलिस ने अपराध क्रमांक 353/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 351(2) में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। आरोपी की तलाश के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वह कांकेर के नए बस स्टैंड में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया और थाने लाकर पूछताछ की।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात स्वीकार की। इसके बाद 17 अक्टूबर 2026 को दोपहर 1:30 बजे उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक उत्तर बस्तर कांकेर निखिल अशोक कुमार राखेचा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हरीश पाटिल के पर्यवेक्षण में की गई।
कार्रवाई में निरीक्षक जितेन्द्र साहू, सहायक उपनिरीक्षक भुनेश्वरी भगत, आरक्षक दयानंद कुंजाम, आरक्षक रोमेश दिवान, आरक्षक रुद्र जुर्री तथा महिला आरक्षक रशीदा बानो की भूमिका रही।
कांकेर पुलिस की अपील
कांकेर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस हेल्पलाइन नंबर 94791-55125 पर दें। पुलिस के अनुसार, सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

