बलरामपुर, 31 अगस्त 2025।
कुसमी थाना क्षेत्र में नाबालिग से हुई गंभीर दुष्कर्म की घटना में आज फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई। अदालत ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
जानकारी के अनुसार, यह घटना 7 जून 2023 को घटी थी। आरोप है कि नाबालिग अपने दीदी के घर शादी में गई थी, जहां निवासी हंसपुर विनोद एक्का उम्र 25 वर्ष, चंद्रप्रकाश मिंज उम्र 25 वर्ष और निवासी पाकरडीह संदीप तिर्की उम्र 19 वर्ष तीनों आरोपियों ने आइसक्रीम खिलाने के बहाने उसे जंगल में ले जाकर दुष्कर्म का शिकार बनाया।
विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार गुप्ता ने मामले की पूरी जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत की। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया।
अपर सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने सजा सुनाते हुए कहा कि इस प्रकार की संगीन घटनाओं में कठोर दंड आवश्यक है ताकि समाज में नाबालिकों के खिलाफ अपराध को रोकने में मदद मिल सके।
यह फैसला न केवल पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश भी है।

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